सड़क पर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की जरुरत तो सभी को होती है. आज के समय में जिस भी युवक को गाड़ी चलाने का शौक है या जो गाड़ी चलाना चाहता है, उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें ? लेकिन स्थाई लाइसेंस मिलने से पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद हीं यातायात विभाग आपको स्थाई लाइसेंस प्रदान करता है.
अधिकांश लोगों को यह लगता है कि हम बिना किसी एजेंट की मदद के ड्राइविंग लाइसेंस नही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नही है. पर्याप्त जानकारी न होने की वजह से कई लोग एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं जिनकी वजह से वो उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे दे देते हैं. आज हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी देंगे-
सबसे पहले जान लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है ?
अगर आप भी बाइक, ट्रक, बस आदि चलते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी होता है. ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है. यह भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज़ है जिससे किसी भी गाड़ी चालक या ड्राईवर को सड़क पर गाड़ी चलाने की अनुमति मिलती है.
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार –
ड्राइविंग लाइसेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं.
- लर्निंग लाइसेंस – यह लाइसेंस आपको ड्राइविंग सिखने के लिए, सार्वजनिक रोड पर एक हद में वाहन चलाने की अनुमति देती है. लर्नर लाइसेंस केवल 6 महीने के लिए वैध होता है.
- स्थाई लाइसेंस – यह लाइसेंस आपको सार्वजनिक रोड पर पूरी तरह से वाहन चलाने की अनुमति देती है. स्थाई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको लर्नर लाइसेंस लेना अनिवार्य है.
वह समय गया जब ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें ? ये एक मुश्किल सवाल होता था. आज के समय में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत आसान हो गया है. इसके लिए जरूरी है कुछ आवश्यक दस्तावेज और इसकी सही प्रक्रिया की जानकारी –
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज –
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें ? अगर आप भी यह सोच रहें हैं, तो हम आपको बता दें कि जिसकी भी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बना सकता है. इसके लिए उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए.
- आयु प्रमाण पत्र – पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, और स्कूल की मार्कशीट(तिथि लिखी हुई) इनमें से कोई भी एक
- पता प्रमाण पत्र – वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, रासन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल इनमें से कोई भी एक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मेडिकल सर्टिफिकेट (यदि आप 40 वर्ष से अधिक आयु है तो)
- आवेदन फीस
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया –
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, आपके पास उपर दिए गये दस्तावेज स्कैन किए होने अनिवार्य है. इसके लिए सबसे पहले आप सड़क परिवहन मंडल की वेबसाइट पर जाएँ. यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी.
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें ? अगर आप भी सोच रहें हैं तो बता दें कि लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस बनवाने के अलग-अलग नियम हैं जो हम आपको नीचे बता रहे हैं –
कैसे बनेगा लर्निंग लाइसेंस ?
सबसे पहले बनने वाले लर्निंग लाइसेंस को बनवाने के लिए आपको अपने क्षेत्र के RTO ऑफिस में जा कर एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म के साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटो, डेट ऑफ बर्थ आईडी और एड्रेस प्रूफ के डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन करना होता है. आईडी और ऐड्रेस प्रूफ के वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ साथ रखना होगा. इस प्रक्रिया के पूरा होने पर आपको एक रिटेन टेस्ट के लिए भेजा जाता है. इस टेस्ट में 60 प्रतिशत सवालों का सही जवाब देने पर आप लर्निंग लाइसेंस के लिए पास हो जाएंगे. ये टेस्ट पेपर पास करने के बाद अगले 7 दिनो के भीतर आपको आपका लर्निंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपके घर पंहुचा दिया जाएगा. यदि आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाते तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस पाने का मौका दोबारा दिया जाएगा .
कैसे बनेगा परमानेंट लाइसेंस ?
लर्निंग लाइसेंस बनने के एक महीने के बाद आप अपना परमानेंट यानि स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. इसमें कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया कम करनी होती है. स्थाई लाइसेंस बनवाने के लिए आपको RTO ऑफिस में जाकर एक फॉर्म भरना होता है. इसके साथ में आपको अपना लर्निंग लाइसेंस भी अटैच करना होगा और परमानेंट लाइसेंस की आवेदन फीस काउंटर पर जमा करनी होगी. जिसके बाद आपका फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट शुरु होगा यानि आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर या जिस व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने आवेदन किया है, उस वाहन को आपको संबंधित अधिकारी के सामने सभी ट्रैफिक रूल्स फालो करते हुए गाड़ी सही ढंग से चलाकर दिखाना होता है. फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको अपना वाहन साथ लेकर जाना होता है. यह टेस्ट पास करने के 10 दिनों के अंदर आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा. अगले 20 सालों तक यह परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस पूरे देश में वैलिड रहता है. समय की अवधि पूरी हो जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को उसी RTO ऑफिस से रिन्यू कराना होता है.
आज हमने आपको बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें ? उसकी पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की भी जानकारी प्रदान की.
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